HARYANA RESIDENCE CERTIFICATE



नमस्कार साथियों, साथियों, हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है और इसमें किसके द्वारा साइन किए जाते हैं और इसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। हरियाणा रेजिडेंट कहां लगता है तो हरियाणा रेजिडेंस हम जब अपने स्टेट की या फिर हम अपनी जगह की बात करते हैं, जहां हम रहते हैं तो वहां हमें हरियाणा रेजिडेंस की जरूरत पड़ती है। हरियाणा रेजिडेंस, सर्टिफिकेट सरपंच या नंबरदार और उसके बाद पटवारी के साइन करवाने होते हैं

अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आपको एमसी और पटवारी के साइन करवाने होते हैं। तहसीलदार के साइन अपने आप ऑनलाइन करने के बाद सर्टिफिकेट पर आ जाते हैं। अगर आप 18 साल से कम है तो आपको प्रार्थी अपने माता-पिता भाई या बहन जो 18 साल से ऊपर हो उनको बना सकते हैं तो इसके बाद आपने किसी भी सरल केंद्र या फिर अटल सेवा केंद्र पर इसका 
प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं।

हरियाणा रेजिडेंट्स में लगने वाले कागजों की संख्या दो या फिर तीन हो सकती है। जैसे अगर कोई भी 18 साल से ऊपर अपने खुद के लिए हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनवा आता है तो उसको दो आईडी प्रूफ देनी होती है। अगर किसी बच्चे का जो 18 साल से कम उम्र का है, उसके लिए रेजिडेंट सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है तो उसकी एक आधार कार्ड या फिर कोई भी डाक्यूमेंट्स लगा सकते हैं और दो डाक्यूमेंट्स माता या पिता के लगते हैं।